मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182B | धारा 62क के उल्लंघन के लिए दंड | MV Act, Section- 182B in hindi | Punishment for contravention of section 62A.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 182B, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 182B का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -182B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 182B के अनुसार

धारा 62क के उल्लंघन के लिए दंड-

जो कोई धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

Punishment for contravention of section 62A-
Whoever contravenes the provisions of section 62A, shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 182B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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