मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194E | आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता | MV Act, Section- 194E in hindi | Failure to allow free passage to emergency vehicles.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194E के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194E, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194E का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -194E के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई, किसी मोटर यान को चलाते समय अग्निशमन सेवा यान के या एम्बूलेंस या अन्य आपातकालीन यान, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के आ जाने पर सडक की एक ओर ले जाने में असफल रहता है, तो वह जुर्माने एवंम् कारावास से दण्डनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194E के अनुसार

आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता-

जो कोई, किसी मोटर यान को चलाते समय अग्निशमन सेवा यान के या एम्बूलेंस या अन्य आपातकालीन यान, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के आ जाने पर सडक की एक ओर ले जाने में असफल रहता है, ऐसे कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

Failure to allow free passage to emergency vehicles-
Whoever while driving a motor vehicle fails to draw to the side of the road, on the approach of a fire service vehicle or of an ambulance or other emergency vehicle as may be specified by the State Government, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with a fine of ten thousand rupees or with both.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 194E की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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