मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D | सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति | MV Act, Section- 194D in hindi | Penalty for not wearing protective headgear.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194D, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194D का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -194D के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई धारा 129 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या चलवाना अनुज्ञात करता है, तो वह जुर्माने एवंम् लाइसेंस रद्द किये जाने तक का दण्डनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194D के अनुसार

सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति-

जो कोई धारा 129 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या चलवाना अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित होगा।

Penalty for not wearing protective headgear-
Whoever drives a motor cycle or causes or allows a motor cycle to be driven in contravention of the provisions of section 129 or the rules or regulations made thereunder shall be punishable with a fine of one thousand rupees and he shall be disqualified for holding licence for a period of three months.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 194D की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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