मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210D | राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति | MV Act, Section- 210D in hindi | Power of State Government to make rules.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210D के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210D, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210D का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -210D के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों के लिए और ऐसे किसी अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए, के लिए नियम बना सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210D के अनुसार

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति-

राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों के लिए और ऐसे किसी अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए, के लिए नियम बना सकेगी।

Power of State Government to make rules-
The State Government may make rules for design, construction and maintenance standards for roads other than national highways, and for any other matter which is, or may be, prescribed by the State Government.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 210D की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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