मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210C | प्रवर्तनकारी प्राधिकरण द्वारा किए गए अपराध के लिए शास्ति | MV Act, Section- 210C in hindi | Penalty for offence committed by an enforcing authority.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210C के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210C, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210C का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -210C के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन केन्द्रीय सरकार की नियम जैसे- राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों आदि बनाने की शक्ति होती है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210C के अनुसार

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति-

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी-
(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों;
(ख) ऐसे अन्य कारकों, जिन पर न्यायालय द्वारा धारा 198क की उपधारा (3) के अधीन विचार किया जाए;
(ग) ऐसे किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए।

Power of Central Government to make rules-
The Central Government may make rules for-
(a) design, construction and maintenance standards for National highways;
(b) such other factors as may be taken into account by the Court under sub section (3) of section 198A;
(c) any other matter which is, or has to be, prescribed by the Central Government.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 210C की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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