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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 31 | कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निरर्हताएं | MV Act, Section- 31 in hindi | Disqualifications for the grant of conductor’s licence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 31 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 31, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 31 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -31 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निरर्हताओं को परिभाषित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 31 के अनुसार

कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निरर्हताएं-

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, न तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा और न वह उसे दी जाएगी।
(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर सकेगा–
(क) यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है;
(ख) यदि आवेदक द्वारा पेश किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से ठीक हालात में नहीं है; तथा
(ग) यदि आवेदक द्वारा धारित पहले की कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की गई थी।

Disqualifications for the grant of conductor’s licence-
(1) No person under the age of eighteen years shall hold, or be granted, a conductor’s licence.
(2) The licensing authority may refuse to issue a conductor’s licence–
(a) if the applicant does not possess the minimum educational qualification;
(b) if the medical certificate produced by the applicant discloses that he is physically unfit to act as a conductor; and
(c) if any previous conductor’s licence held by the applicant was revoked.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 31 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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