मोटर वाहन अधिनियम की धारा 32 | कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निःशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण | MV Act, Section- 32 in hindi | Revocation of a conductor’s licence on grounds of disease or disability.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 32 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 32, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 32 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -32 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निःशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण को परिभाषित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 32 के अनुसार

कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निःशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण-

यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति का धारक किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिससे कि उसके ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए स्थाई रूप से अयोग्य हो जाने की संभावना है तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति किसी भी समय किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी और जब किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी थी तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के ऐसे प्रतिसंहृत करने की संसूचना देगा:
परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के पूर्व, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

Revocation of a conductor’s licence on grounds of disease or disability-
A conductor’s licence may at any time be revoked by any licensing authority if that authority has reasonable grounds to believe that the holder of the licence is suffering from any disease or disability which is likely to render him permanently unfit to hold such a licence and where the authority revoking a conductor’s licence is not the authority which issued the same, it shall intimate the fact of such revocation to the authority which issued that licence:
Provided that before revoking any licence, the licensing authority shall give the person holding such licence a reasonable opportunity of being heard.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 32 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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