मोटर वाहन अधिनियम की धारा 62A | आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध | MV Act, Section- 62A in hindi | Prohibition of registration and issuance of certificate of fitness to oversized vehicles.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 62 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 62, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 62 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -62 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध को इस धारा के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 62 के अनुसार

आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध-

(1) कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगा जिसने धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है।
(2) कोई विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र धारा 56 के अधीन किसी मोटर यान को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा जिसने धारा 110 के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है।

Prohibition of registration and issuance of certificate of fitness to oversized vehicles-
(1) No registering authority shall register any motor vehicle that contravenes any rule made under clause (a) of sub-section (1) of section 110.
(2) No prescribed authority or authorised testing station shall issue a certificate of fitness under section 56 to any motor vehicle that contravenes any rule made under section 110.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 62A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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