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पॉक्सो एक्ट की धारा 6 | गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड | Pocso Act Section- 6 in hindi | Punishment for aggravated penetrative sexual assault.

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 6? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 6 के अंतर्गत क्या दंड का प्रावधान है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 6 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत कोई लोक सेवक होते हुए अथवा किसी अस्पताल, या किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारी  “प्रवेशन लैंगिक हमला” करता है, तो वह इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। यह पॉक्सो की धारा 6 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 6 के अनुसार-

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड –

(1) जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दण्डित किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।

Punishment for aggravated penetrative sexual assault-
(1) Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine, or with death.(2) The fine imposed under sub-section (1) shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim.

सजा (Punishment)

जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास अथवा जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दण्डित किया जाएगा।

साथ ही जो उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 6 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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