पीपीएफ अकाउन्ट
आइये जानते है पीपीएफ अकाउन्ट के बारे मे पीपीएफ का फुल फार्म पब्लिक प्रोविडेड फंड Public Provided Fund है । यह एक निवेश का बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस एकाउन्ट की खास बाद यह है कि यह अकाउन्ट धारक के भविष्य को भी सेव करता है, यानी यह एकाउन्ट लगभग् 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है आर्थात् 15 साल तक पैसे नही निकल सकेंगे ।
इस अकाउन्ट मे जो भी हम निवेश करते है वह 1.5 लाख रूपये तक का निवेश पर इनकम टैक्स की धारा-80सी के तरत छूट भी मिलती है और साथ प्रोविडेंट फंड से मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है, साथ ही सबसे खास बात तो यहकि सालाना ब्याज सेविंग बैंक अकाउन्ट से अच्छा होता है । जो कि आज लगभग् 7.50 फीसदी से 8.50 फीसदी तक ब्याज सालाना है और साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली धनराशि भी टैक्सफ्री होती है ।
आज के समय सरकारी एवंम् गैरसरकारी कम्पनिंया अपने वर्करो को पीपीएफ अकाउन्ट खोलने को जोर दिया जाता है साथ ही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को भी पीपीएफ अकाउन्ट खोलने को अत्यधिक महत्व दिया जाता है ।
हम मे बहुत से लोगो ने अपने पीपीएफ अकाउंट खोले भी होंगे, शायद वह सभी अपने इस खाते के माध्यम से भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत बचत को इस खाते के माध्यम से जमा कर टैक्स छूट का पूर्ण लाभ भी लेते है । इनकम टैक्स की धारा-80सी के अन्तर्गत 1.5 लाख की आय पर छूट मिलती है । साथ ही मैच्योरिटी के वक्त ब्याज एवंम् मूलधन दोनो ही टैक्सफ्री होते है लेकिन 80सी की छूट मात्र 1.5 लाख तक की ही है, जो सभी के लिये एक है चाहे वह सीनियर सिटिजन है या नही ।
यह अकाउन्ट आने वाले दिनो की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग सेविंग या इन्वेस्टमेंट (investment) करते हैं, आज के समय को देखते हुये व्यक्ति अपनी भविष्य बचत सुरक्षित निवेश का रास्ता अपनाते हैं, ताकि उनकी मेनहत की कमाई महफूज रहे और जरूरत के समय उनके काम आ सके, इसलिए काफी संख्या में लोग सार्वजनिक भविष्य निधि या पीपीएफ (PPF) में इन्वेस्टमेंट (investment) करना पसंद करते हैं ।
कितनी उम्र तक आप खुलवा सकते हैं ?
पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए उम्र की अधिकतम सीमा 60 साल है ।
पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए उम्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं है. बेशर्ते 15 साल की लॉक-इन अवधि जरूर है। फिर चाहे आप खाता किसी भी उम्र में खुलवाएं ।
पीपीएफ अकाउन्ट कैसे काम करता है ?
PPF एकाउन्ट धारक को मैच्योरिटी पर निवेशक को दो विकल्प मिलते हैं-
1. खाते से पैसे को निकाल ले और खाता बंद कर दे ।
2. पांच साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखे ।
अकाउन्ट बंद करने की प्रक्रिया क्या है ?
अगर कोई पीपीएफ खाताधारक खाते को बंद करना चाहता है, तो उसे उस बैंक की ब्रांच/पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा जहां खाता खुला है । खाते में जमा पैसे को निकालने और इसे बंद करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए ओरिजनल पासबुक की जरूरत होगी. उस बैंक खाते की डिटेल देनी होगी, जिसमें पैसे को ट्रांसफर कराना है, कैंसल किए हुए चेक के साथ पते और पहचान का प्रूफ अटैच करना होगा, खाते की लॉक-इन अवधि पूरी हो गई है कि नहीं, बैंक/पोस्ट ऑफिस इसे चेक करेगा, अगर ऐसा हो गया है तो खाते को बंद कर दिया जाएगा, मैच्योरिटी की रकम बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी अथवा बैंकर चेकर्स बना कर देगी ।
पांच साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखने की प्रक्रिया क्या है?
इस मामले में आपको खाते के मैच्योर होने के एक साल के भीतर एक निर्धारित फॉर्म में बैंक/पोस्ट ऑफिस को लिखित में सूचना देने की जरूरत होती है, आप बिना किसी नए कॉन्ट्रिब्यूशन के जमा रकम के साथ खाते को चालू रख सकते हैं ।
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पीपीएफ अकाउंट के फायदे
- इन खाताधारको को इनकम टैक्स के अन्तर्गत धारा-80सी की छूट की सुविधा मिलती है ।
- ऐसे खाताधारकों को भविष्य मे लोन लेने मे आसानी होती है ।
- PPF अकाउंट सीधे सरकार के पास हमारे पैसे जमा होते है, इसलिये हमारे भविष्य के लिये जोडे गये पैसे सुरक्षित रहते है ।
- यदि पीपीएफ अकाउंट होल्डर एक्सटेंड पीरियड के दौरान विदआउट-कंट्रीब्यूशन मोड को चुनता है तो कितना भी राशि की निकासी आप कर सकते हैं।
- पीपीएफ खाते की मूल परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है और इसे पांच-पांच साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है।
- एक पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) खाता परिपक्वता के बाद, आगे योगदान किए बिना या जारी किए बिना जारी रखा जा सकता है।
- PPF Account पर किसी तरह का चार्ज नहीं है और ना ही आपसे कुछ छिपाया जाता है। आपके पूरे पैसे पर ब्याज मिलता है।
- PPF Account एक सरकारी स्कीम है। और सरकार इस स्कीम को बेचने के लिए किसी को कोई कमीशन नहीं देती है। यानी इस स्कीम से कोई एजेंट नहीं जुड़ा है। यानी PPF Account में पैसा लगाने का फैसला आपका अपना होगा।