भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 हिन्दी मे (BNS Act Section-102 in Hindi) –
अध्याय VI
102. जो कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन रहते हुए हत्या करेगा, उसे मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल से होगा।
मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
102. आजीवन कारावास की सजा पाए अपराधी
को हत्या के लिए सजा
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 102 in English (BNS Act Section-102 in English) –
Chapter VI
102. Whoever, being under sentence of imprisonment for life, commits murder, shall be punished with death or with imprisonment for life, which shall mean the remainder of that person’s natural life.
Of Offences Affecting the Human Body
Of offences affecting life
102. Punishment for murder by life-convict