भारतीय न्याय संहिता की धारा 167 हिन्दी मे (BNS Act Section-167 in Hindi) –
अध्याय IX
167. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-
चुनाव से संबंधित अपराधों के विषय में
167. उम्मीदवार, निर्वाचन अधिकार परिभाषित।
(क) “अभ्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामित किया गया है;
(ख) “निर्वाचन अधिकार” से किसी व्यक्ति का अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने, न होने, अथवा अभ्यर्थी होने से हटने, अथवा निर्वाचन में मतदान करने अथवा मतदान से विरत रहने का अधिकार अभिप्रेत है।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 167 in English (BNS Act Section-167 in English) –
Chapter IX
167. For the purposes of this Chapter-
Of Offences Relating to Elections
167. Candidate, electoral right defined.
(a) “candidate” means a person who has been nominated as a candidate at any election;
(b) “electoral right” means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at an election.