भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 हिन्दी मे (BNS Act Section-279 in Hindi) –
अध्याय XV
279. जो कोई किसी सार्वजनिक मार्ग पर इतनी उतावली या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या चलाएगा कि मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और
नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध।
279. सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से
वाहन चलाना या वाहन चलाना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 279 in English (BNS Act Section-279 in English) –
Chapter XV
279. Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
Of Offences Affecting the Public Health, Safety,
Convenience, Decency, and Morals.
279. Rash driving or riding on a public way.