भारतीय न्याय संहिता की धारा 335 हिन्दी मे (BNS Act Section-335 in Hindi) –
अध्याय XVIII
335. जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जालसाजी करता है, जो न्यायालय का अभिलेख या कार्यवाही या सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज, जिसमें मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, या जन्म, विवाह या अंत्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा उस रूप में रखा गया रजिस्टर, या कोई प्रमाणपत्र या दस्तावेज, जो लोक सेवक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में बनाया गया हो, या कोई वाद संस्थित करने या बचाव करने, या उसमें कोई कार्यवाही करने, या निर्णय स्वीकार करने, या मुख्तारनामा करने का प्राधिकारी हो, होने का तात्पर्य रखता हो, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।
दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों से
संबंधित अपराधों के विषय में।
335. न्यायालय या सार्वजनिक रजिस्टर
आदि के अभिलेख की जालसाजी।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “रजिस्टर” में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (आर) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई किसी भी प्रविष्टि की कोई सूची, डेटा या रिकॉर्ड शामिल है।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 335 in English (BNS Act Section-335 in English) –
Chapter XVIII
335. Whoever forges a document or an electronic record, purporting to be a record or proceeding of or in a Court or an identity document issued by Government including voter identity card or Aadhaar Card, or a register of birth, marriage or burial, or a register kept by a public servant as such, or a certificate or document purporting to be made by a public servant in his official capacity, or an authority to institute or defend a suit, or to take any proceedings therein, or to confess judgment, or a power of attorney, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Relating to Documents
and to Property Marks.
335. Forgery of record of Court
or of public register, etc.
Explanation- For the purposes of this section, “register” includes any list, data or record of any entries maintained in the electronic form as defined in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000.