भारतीय न्याय संहिता की धारा 185 हिन्दी मे (BNS Act Section-185 in Hindi) –
अध्याय X
185. जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए, उस टकसाल से प्रवर्तित किसी सिक्के को विधि द्वारा नियत वजन या संरचना से भिन्न वजन या संरचना का कारित करने के आशय से कोई कार्य करेगा या वह कार्य करने से, जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक आबद्ध है, वंचित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी
टिकटों से संबंधित अपराध।
185. टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का वजन या संरचना
कानून द्वारा निर्धारित वजन या संरचना से भिन्न होना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 185 in English (BNS Act Section-185 in English) –
Chapter X
185. Whoever, being employed in any mint lawfully established in India, does any act, or omits what he is legally bound to do, with the intention of causing any coin issued from that mint to be of a different weight or composition from the weight or composition fixed by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Relating to Coin, Currency
Notes, Bank Notes, and Government Stamps.
185. Person employed in mint causing coin to be of
different weight or composition from that fixed by law.