भारतीय न्याय संहिता की धारा 323 हिन्दी मे (BNS Act Section-323 in Hindi) –
अध्याय XVII
323. जो कोई किसी पशु को मारने, जहर देने, विकलांग करने या बेकार करने द्वारा कुकृत्य करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
शरारत का।
322. पशु को मारकर या अपंग
बनाकर उत्पात मचाना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 323 in English (BNS Act Section-323 in English) –
Chapter XVII
323. Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming, or rendering useless any animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, with fine, or with both.
Of Mischief.
322. Mischief by killing
or maiming animal.