भारतीय न्याय संहिता की धारा 33 हिन्दी मे (BNS Act Section-33 in Hindi) –
अध्याय III
सामान्य अपवाद
भारतीय न्याय संहिता की धारा 33. थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाला कार्य।कोई बात इस कारण अपराध नहीं है कि उससे कोई हानि होती है, या हानि होने का इरादा है, या हानि होने की संभावना है, यदि वह हानि इतनी हल्की है कि कोई भी सामान्य बुद्धि और स्वभाव वाला व्यक्ति ऐसी हानि की शिकायत नहीं करेगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 33 in English (BNS Act Section-33 in English) –
Chapter III
General Exceptions
33. Act causing slight harm.Nothing is an offence by reason that it causes, or that it is intended to cause, or that it is known to be likely to cause, any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm.