भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 हिन्दी मे (BNS Act Section-331 in Hindi) –
अध्याय XVII
331. जो कोई किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति को सदोष रोकने की, या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने, या हमले, या सदोष रोकने के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
आपराधिक अतिचार के संबंध में।
331. चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से
रोकने की तैयारी के बाद घर में अतिचार करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 331 in English (BNS Act Section-331 in English) –
Chapter XVII
331. Whoever commits house-trespass, having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person, or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt, or of assault, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Of criminal trespass.
331. House-trespass after preparation for
hurt, assault or wrongful restraint.