भारतीय न्याय संहिता की धारा 8| Bharatiya Nyaya Sanhita Section 8

भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 हिन्दी मे (BNS Act Section-8 in Hindi) –

अध्याय II
दण्ड के विषय में
भारतीय न्याय संहिता की धारा 8. जुर्माने की राशि, जुर्माना अदा न करने
पर देयता, आदि।

8. (1) जहां कोई राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जिस तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है, वहां अपराधी जिस जुर्माने के लिए उत्तरदायी है, उसकी राशि असीमित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।
(2) प्रत्येक अपराध के मामले में–
(क) कारावास के साथ-साथ जुर्माने से दंडनीय, जिसमें अपराधी को जुर्माने से दण्डित किया जाता है, चाहे कारावास के साथ हो या बिना कारावास के;
(ख) कारावास या जुर्माने से या केवल जुर्माने से दंडनीय, जिसमें अपराधी को जुर्माने से दण्डित किया जाता है, ऐसे अपराधी को दण्डित करने वाला न्यायालय दण्ड द्वारा यह निर्देश देने में सक्षम होगा कि जुर्माना अदा न करने पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास भोगना होगा, जिसमें कारावास किसी अन्य कारावास से अधिक होगा, जिसके लिए उसे दण्डित किया गया हो या जिसके लिए वह दण्डादेश के लघुकरण के अन्तर्गत उत्तरदायी हो।
(3) वह अवधि जिसके लिए न्यायालय अपराधी को जुर्माना अदा न करने पर कारावास में रहने का निर्देश देता है, कारावास की अवधि के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी, जो अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि है, यदि अपराध कारावास के साथ-साथ जुर्माने से दण्डनीय हो।
(4) जुर्माना अदा न करने या सामुदायिक सेवा न करने पर न्यायालय द्वारा अधिरोपित कारावास किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसकी सजा अपराधी को उस अपराध के लिए दी जा सकती थी।
(5) यदि अपराध जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है, तो जुर्माना अदा न करने या सामुदायिक सेवा न करने पर न्यायालय द्वारा अधिरोपित कारावास सादा होगा, और जुर्माना अदा न करने या सामुदायिक सेवा न करने पर न्यायालय द्वारा अपराधी को कारावास की अवधि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-
(क) दो महीने, जब जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी; और
(ख) चार महीने, जब जुर्माने की राशि दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, और किसी अन्य मामले में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(6) (क) जुर्माना अदा न करने पर अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा, जब वह जुर्माना विधि की प्रक्रिया द्वारा अदा कर दिया जाएगा या आरोपित कर लिया जाएगा; (ख) यदि, भुगतान में चूक के लिए नियत कारावास की अवधि की समाप्ति से पहले, जुर्माने का ऐसा अनुपात चुकाया या लगाया जाए कि भुगतान में चूक के कारण भुगती गई कारावास की अवधि, अभी तक अदा न किए गए जुर्माने के भाग के समानुपातिक से कम न हो, तो कारावास समाप्त हो जाएगा।
उदाहरण-
क को एक हजार रुपये के जुर्माने और भुगतान में चूक के लिए चार महीने के कारावास की सजा सुनाई जाती है। यहां, यदि कारावास के एक महीने की समाप्ति से पहले जुर्माने के सात सौ पचास रुपये चुकाए या लगाए जाते हैं, तो क को पहला महीना बीतते ही मुक्त कर दिया जाएगा। यदि पहले महीने की समाप्ति के समय या कारावास में जारी रहने के दौरान किसी भी बाद के समय सात सौ पचास रुपये चुकाए या लगाए जाते हैं, तो क को तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के दो महीने की समाप्ति से पहले जुर्माने के पांच सौ रुपये चुकाए या लगाए जाते हैं। क को दो महीने पूरे होते ही मुक्त कर दिया जाएगा। यदि उन दो महीनों की समाप्ति के समय या कारावास में जारी रहने के दौरान किसी भी बाद के समय पांच सौ रुपये चुकाए या लगाए जाते हैं, तो क को तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा।
(7) जुर्माना या उसका कोई भाग, जो न चुकाया गया हो, दण्डादेश पारित होने के पश्चात् छह वर्ष के भीतर किसी भी समय उद्गृहीत किया जा सकेगा और यदि दण्डादेश के अधीन अपराधी छह वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय हो तो उस अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय उद्गृहीत किया जा सकेगा; और अपराधी की मृत्यु से कोई सम्पत्ति दायित्व से उन्मुक्त नहीं होती, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऋणों के लिए वैध रूप से उत्तरदायी होती।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 8 in English (BNS Act Section-8 in English) –

Chapter II
Of Punishments
8. Amount of fine, liability in default
of payment of fine, etc.

8. (1) Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited, but shall not be excessive.
(2) In every case of an offence-
(a) punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment;
(b) punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the Court which sentences such offender to direct by the sentence that, in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence.
(3) The term for which the Court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed one-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine.
(4) The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence.
(5) If the offence is punishable with fine or community service, the imprisonment which the Court imposes in default of payment of the fine or in default of community service shall be simple, and the term for which the Court directs the offender to be imprisoned, in default of payment of fine or in default of community service, shall not exceed for any term not exceeding-
(a) two months when the amount of the fine shall not exceed five thousand rupees; and
(b) four months when the amount of the fine shall not exceed ten thousand rupees, and for any term not exceeding one year in any other case.
(6) (a)The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law;
(b) If, before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate.
Illustration-
A is sentenced to a fine of one thousand rupees and to four months’ imprisonment in default of payment. Here, if seven hundred and fifty rupees of the fine be paid or levied before the expiration of one month of the imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired. If seven hundred and fifty rupees be paid or levied at the time of the expiration of the first month, or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. If five hundred rupees of the fine be paid or levied before the expiration of two months of the imprisonment. A will be discharged as soon as the two months are completed. If five hundred rupees be paid or levied at the time of the expiration of those two months, or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged.
(7) The fine, or any part thereof which remains unpaid, may be levied at any time within six years after the passing of the sentence, and if, under the sentence, the offender be liable to imprisonment for a longer period than six years, then at any time previous to the expiration of that period; and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would, after his death, be legally liable for his debts.