कंपनी अधिनियम की धारा 150| Companies Act Section 150

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section 150 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 150 के अनुसार किसी स्वतंत्र निदेशक का चयन नाम, पते वाले डेटा बैंक से किया जा सकता है। और उन व्यक्तियों की योग्यताएं जो किसी निकाय, संस्थान या संघ द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जिसके पास ऐसे डेटा बैंक के निर्माण और रखरखाव में विशेषज्ञता है और ऐसे निदेशकों के डेटाबैंक का रखरखाव करना कंपनी की जिम्मेदारी होती है। जिसे Companies Act Section-150 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 150 (Companies Act Section-150) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 150 Companies Act Section-150 के अनुसार किसी स्वतंत्र निदेशक का चयन नाम, पता और अन्य जानकारी वाले डेटा बैंक से किया जा सकता है। और उन व्यक्तियों की योग्यताएं जो किसी निकाय, संस्थान या संघ द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जिसके पास ऐसे डेटा बैंक के निर्माण और रखरखाव में विशेषज्ञता है और ऐसे निदेशकों के डेटाबैंक का रखरखाव करना कंपनी की जिम्मेदारी होती है।

कंपनी अधिनियम की धारा 150 (Companies Act Section-150 in Hindi)

स्वतंत्र डायरेक्टरों के चयन का तरीका और स्वतंत्र डायरेक्टरों के डेटाबैंक का रखरखाव-

(1) धारा 149 की उपधारा (6) में निहित प्रावधानों के अधीन, एक स्वतंत्र निदेशक का चयन नाम, पते वाले डेटा बैंक से किया जा सकता है। और उन व्यक्तियों की योग्यताएं जो किसी निकाय, संस्थान या संघ द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जिसके पास ऐसे डेटा बैंक के निर्माण और रखरखाव में विशेषज्ञता है और ऐसे निदेशकों की नियुक्ति करने वाली कंपनी द्वारा उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर डाल दिया गया है:

बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित डेटा बैंक से किसी व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुनने से पहले उचित परिश्रम करने की जिम्मेदारी ऐसी नियुक्ति करने वाली कंपनी की होगी।

(2) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में अनुमोदित किया जाएगा जैसा कि धारा 152 की उप-धारा (2) में प्रदान किया गया है और उक्त नियुक्ति पर विचार करने के लिए बुलाई गई सामान्य बैठक की सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में संकेत दिया जाएगा। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नियुक्त व्यक्ति को चुनने का औचित्य।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डेटा बैंक, निर्धारित नियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का डेटा बनाएगा और बनाए रखेगा।

(4) केंद्र सरकार धारा 149 के तहत निर्दिष्ट योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्वतंत्र निदेशकों के चयन की रीति और प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है।

Companies Act Section-150 (Company Act Section-150 in English)

Manner of selection of independent directors and maintenance of databank of independent directors.

 (1) Subject to the provisions contained in sub-section (6) of section 149, an independent director may be selected from a data bank containing names, addresses, and qualifications of persons who are eligible and willing to act as independent directors, maintained by anybody, institute or association, as may by notified by the Central Government, having expertise in creation and maintenance of such data bank and put on their website for the use by the company making the appointment of such directors:

Provided that responsibility of exercising due diligence before selecting a person from the data bank referred to above, as an independent director shall lie with the company making such appointment.

(2) The appointment of an independent director shall be approved by the company in the general meeting as provided in subsection (2) of section 152 and the explanatory statement annexed to the notice of the general meeting called to consider the said appointment shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

(3)The data bank referred to in sub-section (1), shall create and maintain data of persons willing to act as independent directors in accordance with such rules as may be prescribed.

(4) The Central Government may prescribe the manner and procedure of selection of independent directors who fulfill the qualifications and requirements specified under section 149.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 150 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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