नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 119 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 119 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 119 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 119 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिये जाने के समय कारावास के लिये दण्डादिष्ट है या दण्डादेश भुगत रहा है तो वह अवधि, जिसके लिये ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसे दण्डादेश के अवसान पर प्रारम्भ होगी। तो यह धारा 119 के अंतर्गत ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसे दण्डादेश के अवसान पर प्रारम्भ होगी, को परिभाषित करता है।
सीआरपीसी की धारा 119 के अनुसार
जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारम्भ-
(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिये जाने के समय कारावास के लिये दण्डादिष्ट है या दण्डादेश भुगत रहा है तो वह अवधि, जिसके लिये ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसे दण्डादेश के अवसान पर प्रारम्भ होगी।
(2) अन्य दशाओं में ऐसी अवधि, ऐसे आदेश की तारीख से प्रारम्भ होगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न करे।
Commencement of period for which security is required-
(1) If any person, in respect of whom an order requiring security is made under Section 106 or Section 117, is, at the time such order is made, sentenced to, or undergoing a sentence of, imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence.
(2) In other cases such period shall commence on the date of such order unless the Magistrate, for sufficient reason, fixes a later date.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 119 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।