नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 121 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 121 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 121 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 121 के अन्तर्गत यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति ने पेश किए प्रतिभू को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है या अपने द्वारा, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किये गये किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है तो यह धारा 121 के अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारी को यह शक्ति होती है किसी मामले की जांच करने के पश्चात् उसकी प्रतिभूति स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है।
जब मजिस्ट्रेट किसी मामले की जांच करने के पश्चात् अगर उसे लगता है कि यह व्यक्ति दोषी है, तो उस मजिस्ट्रेट को यह शक्ति होती है, कि वह चाहे तो प्रतिभू को स्वीकार कर सकता है और नहीं तो अस्वीकार भी कर सकता है। CrPC की धारा 121 न्यायालय के मजिस्ट्रेट को यह शक्ति होती है कि उसकी प्रतिभू को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है।
सीआरपीसी की धारा 121 के अनुसार
प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति–
(1) मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गये प्रतिभू को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है या अपने द्वारा, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किये गये किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बन्धपत्र के प्रयोजनों के लिये अनुपयुक्त व्यक्ति है :
परन्तु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इन्कार करने या उसे अस्वीकार करने के पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा।
(2) ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को, जिसने वह प्रतिभू पेश किया है, उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गये साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा।
(3) यदि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष या उपधारा (1) के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिये गये साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर (यदि कोई हो), विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बन्धपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है तो वह उस प्रतिभू को, यथास्थिति, स्वीकार करने से इन्कार करने का या उसे अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगा :
परन्तु किसी प्रतिभू को, जो पहले स्वीकार किया जा चुका है, अस्वीकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारण्ट, जिसे वह ठीक समझे, जारी करेगा और उस व्यक्ति को, जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है, अपने समक्ष हाजिर कराएगा या बुलाएगा।Power to reject sureties-
(1) A Magistrate may refuse to accept any surety offered, or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor under this Chapter on the ground that such surety is an unfit person for the purposes of the bond:
Provided that, before so refusing to accept or rejecting any such surety, he shall either himself hold an inquiry on oath into the fitness of the surety, or cause such inquiry to be held and a report to be made thereon by a Magistrate subordinate to him.
(2) Such Magistrate shall, before holding the inquiry, give reasonable notice to the surety and to the person by whom the surety was offered and shall, in making the inquiry, record the substance of the evidence adduced before him.
(3) If the Magistrate is satisfied, after considering the evidence so adduced either before him or before a Magistrate deputed under sub-section (1), and the report of such Magistrate (if any), that the surety is an unfit person for the purposes of the bond, he shall make an order refusing to accept or rejecting, as the case may be, such surety and recording his reasons for so doing :
Provided that, before making an order rejecting any surety who has previously been accepted, the Magistrate shall issue his summons or warrant, as he thinks fit, and cause the person for whom the surety is bound to appear or to be brought before him.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 121 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।