सीआरपीसी की धारा 289 | कार्यवाही का स्थगन | CrPC Section- 289 in hindi| Adjournment of proceeding.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 289 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 289 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 289 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 289 के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में, जिसमें धारा 284 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए, जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित की जा सकती है।

सीआरपीसी की धारा 289 के अनुसार

कार्यवाही का स्थगन-

प्रत्येक मामले में, जिसमें धारा 284 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए, जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित की जा सकती है।

Adjournment of proceeding-
In every case in which a commission is issued under Section 284, the inquiry, trial or other proceeding may be adjourned for a specified time reasonably sufficient for the execution and return of the commission.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 289 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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