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सीआरपीसी की धारा 481 | विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना | CrPC Section- 481 in hindi| Public servant concerned in sale not to purchase or bid for property.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 481 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 481 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 481 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 481 के अन्तर्गत कोई लोक सेवक, जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति के विक्रय के बारे में किसी कर्तव्य का पालन करना है, उस सम्पत्ति का न तो क्रय करेगा और न उसके लिए बोली लगाएगा।

सीआरपीसी की धारा 481 के अनुसार

विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना–

कोई लोक सेवक, जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति के विक्रय के बारे में किसी कर्तव्य का पालन करना है, उस सम्पत्ति का न तो क्रय करेगा और न उसके लिए बोली लगाएगा।

Public servant concerned in sale not to purchase or bid for property-
A public servant having any duty to perform in connection with the sale of any property under this Code shall not purchase or bid for the property.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 481 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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