किशोर न्याय अधिनियम की धारा 87 | Juvenile Justice Act Section 87

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-87) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 87 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी बालक का दुष्प्रेरित करता है, तो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा, जिसे JJ Act Section-87 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 87 (Juvenile Justice Act Section-87) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 87 JJ Act Section-87 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) जो कोई व्यक्ति किसी बालक का दुष्प्रेरित करता है, तो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 87 (JJ Act Section-87 in Hindi)

दुष्प्रेरण

जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा ।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “दुष्प्रेरण” का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 107 में है।

Juvenile Justice Act Section-87 (JJ Act Section-87 in English)

Abetment-

Whoever abets any offence under this Act, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, shall be punished with the punishment provided for that offence.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 87 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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