किशोर न्याय अधिनियम की धारा 88 | Juvenile Justice Act Section 88

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-88) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 88 के अनुसार जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा, जिसे JJ Act Section-88 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 88 (Juvenile Justice Act Section-88) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 88 JJ Act Section-88 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 88 (JJ Act Section-88 in Hindi)

वैकल्पिक दंड-

जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा, जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है।

Juvenile Justice Act Section-88 (JJ Act Section-88 in English)

Alternative punishment-

Where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under any other law for the time being in force, then, notwithstanding anything contained in any such law, the offender found guilty of such offence shall be liable for punishment under such law which provides for punishment which is greater in degree.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 88 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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