किशोर न्याय अधिनियम की धारा 89 | Juvenile Justice Act Section 89

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-89) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 89 के अनुसार कोई बालक जो इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा, जिसे JJ Act Section-89 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 89 (Juvenile Justice Act Section-89) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 89 JJ Act Section-89 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) कोई बालक जो इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 89 (JJ Act Section-89 in Hindi)

इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध-

कोई बालक जो इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा ।

Juvenile Justice Act Section-89 (JJ Act Section-89 in English)

Offence committed by child under this Chapter-

Any child who commits any offence under this Chapter shall be considered as a child in conflict with law under this Act.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 89 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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