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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 109 | यानों के निर्माण और अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबंध | MV Act, Section- 109 in hindi | General provision regarding construction and maintenance of vehicles.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 109 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 109, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 109 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -109 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन प्रत्येक मोटर यान का निर्माण ऐसे किया जाएगा और उसे ऐसे अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह हर समय उसे चलाने वाले व्यक्ति के वास्तविक नियंत्रण में रहे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 109 के अनुसार

यानों के निर्माण और अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबंध-

(1) प्रत्येक मोटर यान का निर्माण ऐसे किया जाएगा और उसे ऐसे अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह हर समय उसे चलाने वाले व्यक्ति के वास्तविक नियंत्रण में रहे ।
(2) जब तक कि मोटर यान में विहित प्रकार की यांत्रिक या वैद्युत संकेतन युक्ति लगी न हो तब तक प्रत्येक मोटर यान, ऐसे निर्मित किया जाएगा कि उसमें स्टीयरिंग नियंत्रण दाहिनी ओर हो ।
(3) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह अधिसूचित कर सकेगी कि किसी विनिर्माता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कोई वस्तु या प्रक्रिया ऐसे मानक के अनुरूप होगी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

General provision regarding construction and maintenance of vehicles-
(1) Every motor vehicle shall be so constructed and so maintained as to be at all times under the effective control of the person driving the vehicle.
(2) Every motor vehicle shall be so constructed as to have right-hand steering control unless it is equipped with a mechanical or electrical signalling device of a prescribed nature.
(3) If the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, it may by order published in the Official Gazette, notify that any article or process used by a manufacturer shall conform to such standard as may be specified in that order.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 109 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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