मोटर वाहन अधिनियम की धारा 108 | राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सराकर द्वारा प्रयोग किया जा सकता | MV Act, Section- 108 in hindi | Certain powers of State Government exercisable by the Central Government.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 108 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 108, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 108 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -108 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्तियां, ऐसे निगम या कम्पनी के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, किसी अन्तरराज्यिक मार्ग या क्षेत्र के बारे में केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 108 के अनुसार

राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सराकर द्वारा प्रयोग किया जा सकता-

राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्तियां, ऐसे निगम या कम्पनी के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, किसी अन्तरराज्यिक मार्ग या क्षेत्र के बारे में केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी।

Certain powers of State Government exercisable by the Central Government-
The powers conferred on the State Government under this Chapter shall, in relation to a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by the Central Government and one or more State Governments, be exercisable only by the Central Government in relation to an inter-State route or area.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 108 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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