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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 141 | मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के लिए प्रतिकर का दावा करने के अन्य अधिकार के बारे में उपबंध | MV Act, Section- 141 in hindi | Provisions as to other right to claim compensation for death or permanent disablement.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 141 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 141, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 141 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -141 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का दावा करने का अधिकार इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन उसके बारे में प्रतिकर का दावा करने के लिए धारा 163क में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दावा करने के अधिकार के सिवाय किसी अन्य अधिकार (ऐसे अन्य अधिकार को, इस धारा में इसके पश्चात् त्रुटि के सिद्धांत पर अधिकार कहा गया है), के अतिरिक्त होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 141 के अनुसार

मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के लिए प्रतिकर का दावा करने के अन्य अधिकार के बारे में उपबंध-

(1) किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का दावा करने का अधिकार इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन उसके बारे में प्रतिकर का दावा करने के लिए धारा 163क में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दावा करने के अधिकार के सिवाय किसी अन्य अधिकार (ऐसे अन्य अधिकार को, इस धारा में इसके पश्चात् त्रुटि के सिद्धांत पर अधिकार कहा गया है), के अतिरिक्त होगा।
(2) किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाएगा और जहां ऐसी मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के बारे में किसी प्रतिकर का दावा धारा 140 के अधीन और त्रुटि के सिद्धांत पर किसी अधिकार के अनुसरण में भी किया गया है वहां धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए दावा उपरोक्त रूप में पहले निपटाया जाएगा ।
(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थाई निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति त्रुटि के सिद्धांत पर अधिकार के अनुसरण में प्रतिकर का संदाय करने के लिए भी दायी है, वहां इस प्रकार दायी व्यक्ति प्रथम वर्णित प्रतिकर का संदाय करेगा और-
(क) जहां प्रथम वर्णित प्रतिकर की रकम द्वितीय वर्णित प्रतिकर की रकम से कम है वहां वह (प्रथम वर्णित प्रतिकर के अतिरिक्त) द्वितीय वर्णित प्रतिकर का केवल उतना संदाय करने के लिए दायी होगा जो उस रकम के बराबर है जो प्रथम वर्णित प्रतिकर से अधिक हो;
(ख) जहां प्रथम वर्णित प्रतिकर की रकम द्वितीय वर्णित प्रतिकर की रकम के बराबर या उससे अधिक है वहां वह द्वितीय वर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

Provisions as to other right to claim compensation for death or permanent disablement-
(1) The right to claim compensation under section 140 in respect of death or permanent disablement of any person shall be in addition to any other right, except the right to claim under the scheme referred to section 163A (such other right hereafter in this section referred to as the right on the principle of fault) to claim compensation in respect thereof under any other provision of this Act or of any other law for the time being in force.
(2) A claim for compensation under section 140 in respect of death or permanent disablement of any person shall be disposed of as expeditiously as possible and where compensation is claimed in respect of such death or permanent disablement under section 140 and also in pursuance of any right on the principle of fault, the claim for compensation under section 140 shall be disposed of as aforesaid in the first place.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where in respect of the death or permanent disablement of any person, the person liable to pay compensation under section 140 is also liable to pay compensation in accordance with the right on the principle of fault, the person so liable shall pay the first-mentioned compensation and–
(a) if the amount of the first-mentioned compensation is less than the amount of the second-mentioned compensation, he shall be liable to pay in addition to the first-mentioned compensation) only so much of the second-mentioned compensation as is equal to the amount by which it exceeds the first-mentioned compensation;
(b) if the amount of the first-mentioned compensation is equal to or more than the amount of the second-mentioned compensation, he shall not be liable to pay the second-mentioned compensation.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 141 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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