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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 142 | स्थाई निःशक्तता | MV Act, Section- 142 in hindi | Permanent disablement.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 142 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 142, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 142 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -142 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की स्थाई निःशक्तता धारा 142 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से हुई तब मानी जाएगी जब ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना के कारण ऐसी क्षति या क्षतियां हुई है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 142 के अनुसार

स्थाई निःशक्तता-

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की स्थाई निःशक्तता धारा 140 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से हुई तब मानी जाएगी जब ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना के कारण ऐसी क्षति या क्षतियां हुई है जिससे :-
(क) किसी भी नेत्र की दृष्टि का या किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थाई विच्छेद या किसी अंग या जोड़ का विच्छेद हुआ है;
(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का विनाश या उसमें स्थाई कमी आई है, या
(ग) सिर या चेहरे का स्थाई विद्रुपण हुआ है।

Permanent disablement-
For the purposes of this Chapter, permanent disablement of a person shall be deemed to have resulted from an accident of the nature referred to in sub-section (1) of section 140 if such person has suffered by reason of the accident, any injury or injuries involving:-
(a) permanent privation of the sight of either eye or the hearing of either ear, or privation of any member or joint; or
(b) destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint; or
(c) permanent disfiguration of the head or face.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 142 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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