मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 | अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध | MV Act, Section- 177 in hindi | General provision for punishment of offences.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 177, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 177 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -177 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 177 के अनुसार

अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध-

जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

General provision for punishment of offences-
Whoever contravenes any provision of this Act or of any rule, regulation or notification made thereunder shall, if no penalty is provided for the offence be punishable for the first offence with fine which may extend to five hundred rupees, and for any second or subsequent offence with fine which may extend to one thousand and five hundred rupees.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 177 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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