मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177A | अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध | MV Act, Section- 177A in hindi | General provision for punishment of offences.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 177A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 177A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -177A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 177A के अनुसार

धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति-

जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

Penalty for contravention of Regulations under section 118-
Whoever contravenes the regulations made under section 118, shall be punishable with fine which shall not be less than five hundred rupees, but may extend to one thousand rupees.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 177A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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