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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194C | मोटर साइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति | MV Act, Section- 194C in hindi | Penalty for violation of safety measures for motor cycle drivers and pillion riders.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194C के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194C, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194C का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -194C के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई, धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है, चलाने के लिए अनुज्ञात करता है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194C के अनुसार

मोटर साइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति-

जो कोई, धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है, चलाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित होगा।

Penalty for violation of safety measures for motor cycle drivers and pillion riders-
Whoever drives a motor cycle or causes or allows a motor cycle to be driven in contravention of the provisions of section 128 or the rules or regulations made thereunder shall be punishable with a fine of one thousand rupees and he shall be disqualified for holding licence for a period of three months.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 194C की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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