मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210B | प्रवर्तनकारी प्राधिकरण द्वारा किए गए अपराध के लिए शास्ति | MV Act, Section- 210B in hindi | Penalty for offence committed by an enforcing authority.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210B, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210B का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -210B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कोई प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए सशक्त है, यदि ऐसा प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन इस अपराध के तत्समान शास्ति के दुगना के लिए दायी होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210B के अनुसार

प्रवर्तनकारी प्राधिकरण द्वारा किए गए अपराध के लिए शास्ति-

कोई प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए सशक्त है, यदि ऐसा प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन इस अपराध के तत्समान शास्ति के दुगना के लिए दायी होगा।

Penalty for offence committed by an enforcing authority-
Any authority that is empowered to enforce the provisions of this Act shall, if such authority commits an offence under this Act, shall be liable for twice the penalty corresponding to that offence under this Act.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 210B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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