
नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 12? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 12 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 12 का विवरण
पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से किसी बालक को लैंगिक उत्पीड़न (Sexual harassment) करता है तो वह इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत दंड को परिभाषित करता है यह पॉक्सो की धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान को परिभाषित करता है।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 12 के अनुसार-
लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड-
जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक को हो सकेगी,दोनों में से जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
Punishment for sexual harassment-
Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.
सजा (Punishment)
जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक को हो सकेगी,दोनों से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 12 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद
Is dhara me ham accused hai. Is dhaara se chutkara pane ke liye ham Complaint se cross me kaya puchenge? Any idea
FIR Dekho kaha kya loose baat kahi gyi ho, wahi argument kro, usi par bahas kro