नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 11 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 11? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 11 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 11 का विवरण
पॉक्सो एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से किसी बालक को लैंगिक उत्पीड़न (Sexual harassment) करता है तो यह पॉक्सो की धारा 11 लैंगिक लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करती है।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 11 के अनुसार-
लैंगिक उत्पीड़न-
कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से-
(i) कोई शब्द कहता है या ध्वनि या कोई अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या
(ii) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके;
(iii) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या
(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार-बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है; या
(v) बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्यस्त होने का, इलेक्ट्रानिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गये चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है; या
(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।
स्पष्टीकरण- कोई प्रश्न, “लैंगिक आशय” जिसमें अंतर्वलित है, तथ्य का प्रश्न होगा।
Sexual harassment–
A person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent-
(i) utters any word or makes any sound, or makes any gesture or exhibits any object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard, or such gesture or object or part of body shall be seen by the child; or
(ii) makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person; or
(iii) shows any object to a child in any form or media for pornographic purposes; or
(iv) repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means; or
(v) threatens to use, in any form of media, a real or fabricated depiction through electronic, film or digital or any other mode, of any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act; or
(vi) entices a child for pornographic purposes or gives gratification therefor.
Explanation- Any question which involves “sexual intent” shall be a question of fact.
हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 11 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद