एससी/एसटी अधिनियम की धारा 13 | धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति | SC/ST Act, Section- 13 in hindi | Penalty for noncompliance of order under section 10.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 13 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 13, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है और क्या सजा का प्रावधान है। यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 13 का विवरण

एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -13 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 13 के अनुसार

धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति-

वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।
Penalty for noncompliance of order under section 10—
Any person contravening an order of the Special Court made under section 10 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine.

हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 13 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment