एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14 | विशेष न्यायालय | SC/ST Act, Section- 14 in hindi | Special Court.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 14, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 14 का विवरण

एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -14 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध कले के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 14 के अनुसार

विशेष न्यायालय-

राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध कले के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

Special Court—
For the purpose of providing for speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, specify for each district a Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act.

हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 14 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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