भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 हिन्दी मे (BNS Act Section-106 in Hindi) –
अध्याय VI
106. यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
106. आत्महत्या के लिए उकसाना
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 106 in English (BNS Act Section-106 in English) –
Chapter VI
106. If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Affecting the Human Body
Of offences affecting life
106. Abetment of suicide