भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 हिन्दी मे (BNS Act Section-105 in Hindi) –
अध्याय VI
105. यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार कोई व्यक्ति, विह्वल व्यक्ति या नशे की हालत में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
105. मानसिक रूप से बीमार बच्चे या व्यक्ति को
आत्महत्या के लिए उकसाना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 105 in English (BNS Act Section-105 in English) –
Chapter VI
105. If any person under eighteen years of age, any person with mental illness, any delirious person or any person in a state of intoxication, commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with death or imprisonment for life, or imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Affecting the Human Body
Of offences affecting life
105. Abetment of suicide of child or
person with mental illness.