भारतीय न्याय संहिता की धारा 12| Bharatiya Nyaya Sanhita Section 12

भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 हिन्दी मे (BNS Act Section-12 in Hindi) –

अध्याय II
दण्ड के विषय में
भारतीय न्याय संहिता की धारा 12. एकान्त कारावास की सीमा।

12. एकान्त कारावास की सजा के निष्पादन में, ऐसा कारावास किसी भी मामले में एक बार में चौदह दिन से अधिक नहीं होगा, तथा एकान्त कारावास की अवधि के बीच अंतराल ऐसी अवधि से कम अवधि का नहीं होगा; और जब अधिनिर्णीत कारावास तीन मास से अधिक होगा, तो एकान्त कारावास अधिनिर्णीत सम्पूर्ण कारावास के किसी एक मास में सात दिन से अधिक नहीं होगा, तथा एकान्त कारावास की अवधि के बीच अंतराल ऐसी अवधि से कम अवधि का नहीं होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 12 in English (BNS Act Section-12 in English) –

Chapter II
Of Punishments
12. Limit of solitary confinement.

12. In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed fourteen days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods; and when the imprisonment awarded shall exceed three months, the solitary confinement shall not exceed seven days in any one month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods.