भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 हिन्दी मे (BNS Act Section-172 in Hindi) –
अध्याय IX
172. जो कोई निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
चुनाव से संबंधित अपराधों के विषय में
172. चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या
छद्मवेश धारण करने के लिए दण्ड।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 172 in English (BNS Act Section-172 in English) –
Chapter IX
172. Whoever commits the offence of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine, or with both.
Of Offences Relating to Elections
172. Punishment for undue influence
or personation at an election.