भारतीय न्याय संहिता की धारा 179 हिन्दी मे (BNS Act Section-179 in Hindi) –
अध्याय X
179. जो कोई किसी मशीनरी, डाई, उपकरण या सामग्री को, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को गढ़ने या जालसाजी करने के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उसका उपयोग में लाए जाने का आशय है, बनाएगा या सुधारेगा, या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को निष्पादित करेगा, या खरीदेगा या बेचेगा या निपटाएगा, या अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी
टिकटों से संबंधित अपराध।
179. सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी
या जालसाजी के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 179 in English (BNS Act Section-179 in English) –
Chapter X
179. Whoever makes or mends, or performs any part of the process of making or mending, or buys or sells or disposes of, or has in his possession, any machinery, die, instrument or material for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for forging or counterfeiting any coin, stamp issued by Government for the purpose of revenue, currency-note or bank-note, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Relating to Coin, Currency
Notes, Bank Notes, and Government Stamps.
179. Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting coin,
Government stamp, currency notes or bank-notes.