भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 हिन्दी मे (BNS Act Section-2 in Hindi) –
अध्याय I
प्रारंभिक
2. परिभाषाएं2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,––
(1) “कार्य” तथा एकल कार्य के रूप में कई कार्य;
(2) “पशु” का अर्थ है मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी जीवित प्राणी;
(3) “नकली”– “नकली” वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सदृश बनाता है, उस समानता के माध्यम से छल करने का इरादा रखता है, या यह जानता है कि इससे छल किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 1- जालसाजी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल हूबहू हो।
स्पष्टीकरण 2- जब कोई व्यक्ति एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सदृश बनाता है, और समानता ऐसी है कि उससे व्यक्ति को छल किया जा सकता है, तो जब तक विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह माना जाएगा कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सदृश बनाने वाला व्यक्ति उस समानता के माध्यम से छल करने का इरादा रखता था या यह जानता था कि इससे छल किया जाएगा;
(4) “न्यायालय” का अर्थ है एक न्यायाधीश जिसे विधि द्वारा न्यायिक रूप से अकेले कार्य करने का अधिकार दिया गया है, या न्यायाधीशों का एक निकाय, जिसे विधि द्वारा न्यायिक रूप से एक निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है, जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा हो;
(5) “मृत्यु” का अर्थ है किसी मनुष्य की मृत्यु, जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत न हो;
(6) “बेईमानी से” का अर्थ है किसी व्यक्ति को गलत लाभ या किसी अन्य व्यक्ति को गलत हानि पहुँचाने के इरादे से कोई कार्य करना;
(7) “दस्तावेज” का अर्थ है किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला, जिसका उपयोग उस मामले के साक्ष्य के रूप में किया जाना है या किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण 1- यह बात मायने नहीं रखती कि किस माध्यम से या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिह्न बनाए गए हैं, या साक्ष्य न्यायालय के लिए अभिप्रेत है या नहीं, या न्यायालय में उपयोग किया जा सकता है या नहीं।
उदाहरण-
(क) किसी संविदा की शर्तों को व्यक्त करने वाला लेख, जिसे संविदा के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, दस्तावेज है।
(ख) किसी बैंकर को दिया गया चेक दस्तावेज है।
(ग) मुख्तारनामा दस्तावेज है।
(घ) कोई नक्शा या योजना जिसका इस्तेमाल किया जाना है या जिसका इस्तेमाल साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, दस्तावेज है।
(ङ) निर्देश या अनुदेशों से युक्त लेख दस्तावेज है।
स्पष्टीकरण 2- जो कुछ भी व्यापारिक या अन्य उपयोग द्वारा स्पष्ट अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे इस धारा के अर्थ के भीतर ऐसे अक्षरों, अंकों या चिह्नों द्वारा व्यक्त किया गया माना जाएगा, भले ही वह वास्तव में व्यक्त न किया गया हो।
उदाहरण.
A अपने आदेश के अनुसार देय विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिखता है। व्यापारिक उपयोग के अनुसार, समर्थन का अर्थ यह है कि बिल का भुगतान धारक को किया जाना है। समर्थन एक दस्तावेज है, और इसे उसी तरह से समझा जाएगा जैसे कि हस्ताक्षर के ऊपर “धारक को भुगतान करें” या उस आशय के शब्द लिखे गए हों।
(8) “धोखाधड़ी से”। – किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी से कोई काम करने वाला कहा जाता है यदि वह उस काम को धोखा देने के इरादे से करता है, लेकिन अन्यथा नहीं।
(9) “लिंग”। – सर्वनाम “वह” और इसके व्युत्पन्न किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर हो।
स्पष्टीकरण- “ट्रांसजेंडर” का अर्थ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2 के खंड (के) में निर्दिष्ट किया गया है;
(10) “सद्भाव” – “सद्भाव” में किया गया या माना गया कोई भी कार्य नहीं कहा जाता है जो उचित देखभाल और ध्यान के बिना किया या माना जाता है;
(11) “सरकार” का अर्थ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार;
(12) “पनाह” – इस संहिता में अन्यथा दिए गए को छोड़कर, इसमें किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, कपड़े, हथियार, गोला-बारूद या परिवहन के साधन प्रदान करना, या किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से सहायता करना शामिल है, चाहे वह इस धारा में सूचीबद्ध साधनों के समान हो या नहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए;
(13) “चोट” का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में अवैध रूप से पहुँचाई गई कोई भी हानि;
(14) “अवैध” – “कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य” – “अवैध” शब्द हर उस चीज़ पर लागू होता है जो अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, या जो किसी सिविल कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करता है; और एक व्यक्ति को “कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य” कहा जाता है जो कुछ भी छोड़ना उसके लिए अवैध है;
(15) “न्यायाधीश” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है और इसमें वह व्यक्ति शामिल है,–
(i) जो कानून द्वारा किसी कानूनी कार्यवाही, सिविल या आपराधिक, में एक निश्चित निर्णय देने के लिए सशक्त है, या ऐसा निर्णय जो, यदि अपील नहीं की जाती है, तो निश्चित होगा, या ऐसा निर्णय जो, यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है, तो निश्चित होगा; या
(ii) जो किसी निकाय या व्यक्तियों में से एक है, जो व्यक्तियों का निकाय कानून द्वारा ऐसा निर्णय देने के लिए सशक्त है।
उदाहरण-
एक मजिस्ट्रेट जो किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, जिस पर उसे अपील के साथ या उसके बिना जुर्माना या कारावास की सजा देने की शक्ति है, एक न्यायाधीश है;
(16) “जीवन” का अर्थ है किसी मानव का जीवन, जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत न हो;
(17) “स्थानीय कानून” का अर्थ है भारत के केवल एक विशेष भाग पर लागू होने वाला कानून;
(18) “पुरुष” का अर्थ है किसी भी उम्र का पुरुष मानव;
(19) “मानसिक बीमारी” का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (ए) में निर्दिष्ट किया गया है;
(20) “माह” और “वर्ष”- जहां कहीं भी “माह” या “वर्ष” शब्द का उपयोग किया जाता है, यह समझा जाना चाहिए कि महीने या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है; (21) “चल संपत्ति” में भूमि और पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजों या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजों को छोड़कर हर तरह की संपत्ति शामिल है;
(22) “संख्या”- जब तक संदर्भ से विपरीत प्रकट न हो, एकवचन संख्या को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन संख्या शामिल है, और बहुवचन संख्या को दर्शाने वाले शब्दों में एकवचन संख्या शामिल है;
(23) “शपथ” में शपथ के स्थान पर कानून द्वारा प्रतिस्थापित एक गंभीर प्रतिज्ञान, और किसी लोक सेवक के समक्ष किए जाने या सबूत के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित या अधिकृत कोई घोषणा शामिल है, चाहे वह अदालत में हो या नहीं; (24) “अपराध”- उपखंड (क) और (ख) में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं को छोड़कर, “अपराध” शब्द का अर्थ इस संहिता द्वारा दंडनीय बनाया गया कार्य है, लेकिन-
(क) अध्याय III और निम्नलिखित धाराओं में, अर्थात् धारा 8 की उपधारा (2), (3), (4) और (5), धारा 10, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 113, 114, 117, धारा 125 की उपधारा (7) और (8), 217, 224, 225, 234, 242, 244, 245, 253, 254, 255, 256, 257, धारा 125 की उपधारा (6) और (7) धारा 306 और धारा 324 के खंड (ख) में, “अपराध” शब्द का अर्थ इस संहिता के तहत या किसी विशेष कानून या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय चीज है; और (ख) धारा 183, 205, 206, 232, 233, 243, 247 और 323 में “अपराध” शब्द का वही अर्थ होगा जब विशेष कानून या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय कार्य ऐसे कानून के तहत छह महीने या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, चाहे जुर्माने के साथ या उसके बिना;
(25) “चूक” का अर्थ है एकल चूक के साथ-साथ चूकों की एक श्रृंखला;
(26) “व्यक्ति” में कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं;
(27) “सार्वजनिक” में जनता का कोई भी वर्ग या कोई समुदाय शामिल है;
(28) “लोक सेवक” का अर्थ किसी भी प्रकार के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति है, अर्थात्: –
(क) सेना, नौसेना या वायुसेना में प्रत्येक कमीशन प्राप्त अधिकारी;
(ख) प्रत्येक न्यायाधीश, जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जिसे कानून द्वारा, चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में, किसी न्यायिक कार्य का निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है;
(ग) प्रत्येक अधिकारी, जिसमें परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त शामिल है, जिसका कर्तव्य, ऐसे अधिकारी के रूप में, कानून या तथ्य के किसी मामले की जांच करना या उस पर रिपोर्ट करना, या कोई दस्तावेज बनाना, प्रमाणित करना या रखना, या किसी संपत्ति का प्रभार लेना या उसका निपटान करना, या कोई न्यायिक प्रक्रिया निष्पादित करना, या कोई शपथ दिलाना, या व्याख्या करना, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखना है, और प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे किसी भी कर्तव्य को करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत है;
(घ) प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता या पंचायत का सदस्य जो न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करता है;
(ङ) प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसके पास किसी मामले या मामले को किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा निर्णय या रिपोर्ट के लिए भेजा गया है;
(च) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर है जिसके आधार पर उसे किसी व्यक्ति को कारावास में रखने या रखने का अधिकार है;
(छ) सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वह ऐसे अधिकारी के रूप में अपराधों को रोके, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाए, या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की रक्षा करे;
(ज) प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वह ऐसे अधिकारी के रूप में सरकार की ओर से कोई संपत्ति ले, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करे, या कोई राजस्व प्रक्रिया निष्पादित करे, या सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी मामले की जांच करे या रिपोर्ट करे, या सरकार के आर्थिक हितों से संबंधित कोई दस्तावेज बनाए, प्रमाणित करे या रखे, या सरकार के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए किसी कानून के उल्लंघन को रोके;
(i) प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वह, ऐसे अधिकारी के रूप में, किसी गांव, कस्बे या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य उद्देश्य के लिए कोई संपत्ति ले, प्राप्त करे, रखे या खर्च करे, कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन करे या कोई दर या कर लगाए, या किसी गांव, कस्बे या जिले के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, प्रमाणित करे या रखे;
(झ) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर है जिसके आधार पर उसे मतदाता सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या संशोधित करने या चुनाव या चुनाव के किसी भाग का संचालन करने का अधिकार है;
(ञ) प्रत्येक व्यक्ति- (i) जो सरकार की सेवा में है या सरकार को वेतन देता है या सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक पाता है; (ii) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खंड (31) में परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण की सेवा या वेतन में, किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित सरकारी कंपनी।
स्पष्टीकरण.-
(क) इस खंड में किए गए किसी भी विवरण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं;
(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में लोक सेवक की स्थिति में है, उस स्थिति को धारण करने के उसके अधिकार में जो भी कानूनी दोष हो, वह लोक सेवक है;
(ग) “चुनाव” का अर्थ किसी भी विधायी, नगरपालिका या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के सदस्यों को चुनने के उद्देश्य से किया गया चुनाव है, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, जिसके लिए चुनाव की विधि किसी कानून के तहत या उसके द्वारा लागू हो।
उदाहरण-
नगर आयुक्त एक लोक सेवक है;
(29) “विश्वास करने का कारण”- किसी व्यक्ति को किसी चीज़ पर “विश्वास करने का कारण” कहा जाता है, यदि उसके पास उस चीज़ पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है, लेकिन अन्यथा नहीं;
(30) “विशेष कानून” का अर्थ है किसी विशेष विषय पर लागू होने वाला कानून;
(31) “मूल्यवान प्रतिभूति” का अर्थ है एक दस्तावेज जो एक दस्तावेज है, या होने का दावा करता है, जिसके द्वारा किसी कानूनी अधिकार का सृजन, विस्तार, हस्तांतरण, प्रतिबंध, समाप्ति या विमोचन किया जाता है, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अधीन है, या उसके पास कोई निश्चित कानूनी अधिकार नहीं है। उदाहरण- A विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिखता है। चूंकि इस समर्थन का प्रभाव बिल के अधिकार को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करना है जो इसका वैध धारक बन सकता है, इसलिए समर्थन एक “मूल्यवान प्रतिभूति” है;
(32) “जहाज” का अर्थ है मनुष्यों या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई कोई भी वस्तु;
(33) “स्वेच्छा से”किसी व्यक्ति को “स्वेच्छा से” कोई प्रभाव तब उत्पन्न करने वाला कहा जाता है जब वह उसे ऐसे साधनों से उत्पन्न करता है जिनके द्वारा वह उसे उत्पन्न करना चाहता था, या ऐसे साधनों से उत्पन्न करता है जिनके बारे में, उन साधनों का उपयोग करते समय, वह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह उसे उत्पन्न कर सकता है।
उदाहरण-
A, डकैती को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, रात में, एक बड़े शहर में एक आबाद घर में आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। यहाँ, A का मृत्यु का कारण बनने का इरादा नहीं हो सकता है; और उसे इस बात का खेद भी हो सकता है कि उसके कार्य से मृत्यु हो गई है; फिर भी, यदि वह जानता था कि वह मृत्यु का कारण बनने वाला है, तो उसने स्वेच्छा से मृत्यु का कारण बनाया है;
(34) “वसीयत” का अर्थ है कोई वसीयतनामा दस्तावेज़;
(35) “महिला” का अर्थ किसी भी आयु की महिला मानव है;
(36) “गलत लाभ” का अर्थ है अवैध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना, जिसका हकदार पाने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से नहीं है;
(37) “गलत हानि” का अर्थ है अवैध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना, जिसका हकदार उसे खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से है;
(38) “गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना”, “गलत तरीके से हानि उठाना”।-किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ प्राप्त करते समय कहा जाता है, जब ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से रखता है, साथ ही जब ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से अर्जित करता है। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि उठाते समय कहा जाता है, जब ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से किसी संपत्ति से बाहर रखा जाता है, साथ ही जब ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से संपत्ति से वंचित किया जाता है; और
(39) इस संहिता में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, लेकिन परिभाषित नहीं हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में परिभाषित हैं और उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उस अधिनियम संहिता में में दिए गए हैं।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 2 in English (BNS Act Section-2 in English) –
Chapter I
Preliminary.
2. Definitions.2. In this Sanhita unless the context otherwise requires,–
(1) “act” as well a series of acts as a single act;
(2) “animal” means any living creature, other than a human being;
(3) “counterfeit”.––A person is said to “counterfeit” who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be proctised.
Explanation 1- It is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact.
Explanation 2- When a person causes one thing to resemble another thing, and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practise deception or knew it to be likely that deception would thereby be practised;
(4) “Court” means a Judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of Judges, which is empowered by law to act judicially as a body, when such Judge or body of Judges is acting judicially;
(5) “death” means the death of a human being unless the contrary appears from the context;
(6) “dishonestly” means doing of an act with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person;
(7) “document” means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used, or which may be used, as evidence of that matter.
Explanation 1- It is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for, or may be used in a Court or not.
Illustrations-
(a) A writing expressing the terms of a contract, which may be used as evidence of the contract, is a document.
(b) A cheque upon a banker is a document.
(c) A power-of-attorney is a document.
(d) A Map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence, is a document.
(e) A writing containing directions or instructions is a document.
Explanation 2- Whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other usage, shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed.
Illustration.
A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement, as explained by mercantile usage, is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document, and shall be construed in the same manner as if the words “pay to the holder” or words to that effect had been written over the signature.
(8) “fraudulently”.—A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise.
(9) “gender”.—the pronoun “he” and its derivatives are used of any person, whether male, female or transgender.
Explanation– “transgender” shall have the meaning assigned to it in clause
(k) of section 2 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019;
(10) “good faith”.—Nothing is said to be done or believed in “good faith” which is done or believed without due care and attention;
(11) “Government” means the Central Government or a State Government;
(12) “harbour”.—except as otherwise provided in this Sanhita, includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension;
(13) “injury” means any harm whatever illegally caused to any person, in body, mind, reputation or property;
(14) “illegal”- “legally bound to do”. —The word “illegal” is applicable to everything which is an offence or which is prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action; and a person is said to be “legally bound to do” whatever it is illegal in him to omit;
(15) “Judge” means a person who is officially designated as a Judge and includes a person,–
(i) who is empowered by law to give, in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment, or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive; or
(ii) who is one of a body or persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment.
llustration.
A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment, with or without appeal, is a Judge;
(16) “life” means the life of a human being, unless the contrary appears from the context;
(17) “local law” means a law applicable only to a particular part of India;
(18) “man” means male human being of any age;
(19) “mental illness” shall have the meaning assigned to it in clause (a) of section 2 of the Mental Healthcare Act, 2017;
(20) “month” and “year”.––Wherever the word “month” or the word “year” is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar;
(21) “movable property” includes property of every description, except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth;
(22) “number”. —Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include the singular number;
(23) “oath” includes a solemn affirmation substituted by law for an oath, and any declaration required or authorised by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof, whether in a Court or not;
(24) “offence”.—Except in the Chapters and sections mentioned in sub-clauses
(a) and (b) the word “offence” means an act made punishable by this Sanhita, but–
(a) in Chapter III and in the following sections, namely, sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 8, sections 10, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 113, 114, 117, sub-sections (7) and (8) of section 125, 217, 224, 225, 234, 242, 244, 245, 253, 254, 255, 256, 257, sub-sections (6) and (7) of section 306 and clause
(b) of section 324, the word “offence” means a thing punishable under this Sanhita, or under any special law or local law; and
(b) in sections 183, 205, 206, 232, 233, 243, 247 and 323 the word “offence” shall have the same meaning when the act punishable under the special law or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of six months or more, whether with or without fine;
(25) “omission” means sigle ommission as well as a series of omissions;
(26) “person” includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not;
(27) “public” includes any class of the public or any community;
(28) “public servant” means a person falling under any of the descriptions, namely: —
(a) every commissioned officer in the Army, Navy or Air Force;
(b) every Judge including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions;
(c) every officer including a liquidator, receiver or commissioner whose duty it is, as such officer, to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret, or to preserve order in the Court, and every person specially authorised to perform any of such duties;
(d) every assessor or member of a panchayat assisting a Court or public servant;
(e) every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any Court, or by any other competent public authority;
(f) every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement;
(g) every officer of the Government whose duty it is, as such officer, to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience;
(h) every officer whose duty it is as such officer, to take, receive, keep or expend any property on behalf of the Government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the Government, or to execute any revenue- process, or to investigate, or to report, on any matter affecting the pecuniary interests of the Government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interests of the Government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interests of the Government;
(i) every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district;
(j) every person who holds any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election;
(k) every person—
(i) in the service or pay of the Government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the Government;
(ii) in the service or pay of a local authority as defined in clause (31) of section 3 of the General Clauses Act, 1897, a corporation established by or under a Central or State Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013.
Explanation.—
(a) persons falling under any of the descriptions made in this clause are public servants, whether appointed by the Government or not;
(b) every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation is a public servant;
(c) “election” means an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority, of whatever character, the method of election to which is by, or under any law for the time being in force.
Illustration.
A Municipal Commissioner is a public servant;
(29) “reason to believe”.—A person is said to have “reason to believe” a thing, if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise;
(30) “special law” means a law applicable to a particular subject;
(31) “valuable security” means a document which is, or purports to be, a document where by any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or where by any person acknowledges that he lies under legal liability, or has not a certain legal right.
Illustration.
A writes his name on the back of a bill of exchange. As the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it, the endorsement is a “valuable security”;
(32) “vessel” means anything made for the conveyance by water of human beings or of property;
(33) “voluntarily”A person is said to cause an effect “voluntarily” when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which, at the time of employing those means, he knew or had reason to believe to be likely to cause it.
Illustration.
A sets fire, by night, to an inhabited house in a large town, for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here, A may not have intended to cause death; and may even be sorry that his act has caused death; yet, if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily;
(34) “will” means any testamentary document;
(35) “woman” means a female human being of any age;
(36) “wrongful gain” means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled;
(37) “wrongful loss” means the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled;
(38) “gaining wrongfully”, “losing wrongfully”.—A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property; and
(39) words and expressions used but not defined in this Sanhita but defined in the Information Technology Act, 2000 and the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and shall have the meanings respectively assigned to them in that Act Sanhita.