भारतीय न्याय संहिता की धारा 300 हिन्दी मे (BNS Act Section-300 in Hindi) –
अध्याय XVI
300. जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझ कर आशय से उस व्यक्ति के कान में कोई शब्द बोलेगा या कोई ध्वनि करेगा या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई अंग-भंग करेगा या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में।
300. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के
जानबूझकर इरादे से शब्द आदि बोलना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 300 in English (BNS Act Section-300 in English) –
Chapter XVI
300. Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person, utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that persons or places any object in the sight of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.
Of Offences Relating to Religion.
300. Uttering words, etc., with deliberate
intent to wound religious feelings.