भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 हिन्दी मे (BNS Act Section-304 in Hindi) –
अध्याय XVII
304. जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए, अपने स्वामी या नियोजक के कब्जे में की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
संपत्ति के विरुद्ध अपराध
304. क्लर्क या नौकर द्वारा मालिक के
कब्जे की संपत्ति की चोरी।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 304 in English (BNS Act Section-304 in English) –
Chapter XVII
304. Whoever, being a clerk or servant, or being employed in the capacity of a clerk or servant, commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Against Property
304. Theft by clerk or servant of property
in possession of master.