कंपनी अधिनियम की धारा 151| Companies Act Section 151

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section 151 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 151 के अनुसार एक सूचीबद्ध कंपनी में ऐसे छोटे शेयरधारकों द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों के साथ एक डायरेक्टर चुना जा सकता है। जिसे Companies Act Section-151 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 151 (Companies Act Section-151) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 151 Companies Act Section-151 के अनुसार एक सूचीबद्ध कंपनी में ऐसे छोटे शेयरधारकों द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों के साथ एक डायरेक्टर चुना जा सकता है।

कंपनी अधिनियम की धारा 151 (Companies Act Section-151 in Hindi)

छोटे शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित डायरेक्टर की नियुक्ति-

एक सूचीबद्ध कंपनी में ऐसे छोटे शेयरधारकों द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों के साथ एक डायरेक्टर चुना जा सकता है।
स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए – छोटे शेयरधारक” का अर्थ है एक शेयरधारक जो बीस हजार रुपये से अधिक के नाममात्र मूल्य या ऐसी अन्य राशि के शेयर रखता है जो निर्धारित किया जा सकता है।

Companies Act Section-151 (Company Act Section-151 in English)

Appointment of director elected by small shareholders-

A listed company may have one director elected by such small shareholders in such manner and with such terms and conditions as may be prescribed.

Explanation – For the purposes the this section – small shareholders‖ mean a shareholder holding shares of nominal value of not more than twenty thousand rupees or such other sum as may be prescribed.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 151 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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