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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 | स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार | Indian Evidence Act Section- 161 in hindi| Right of adverse party as to writing used to refresh memory.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 161 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 161 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रति-परीक्षा कर सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 के अनुसार

स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार-

पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रति-परीक्षा कर सकेगा।

Right of adverse party as to writing used to refresh memory-
Any writing referred to under the provisions of the two last preceding sections must be produced and shown to the adverse party if he requires it; such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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