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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194C | मोटर साइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति | MV Act, Section- 194C in hindi | Penalty for violation of safety measures for motor cycle drivers and pillion riders.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194C के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194C, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194C का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -194C के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई, धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है, चलाने के लिए अनुज्ञात करता है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194C के अनुसार

मोटर साइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति-

जो कोई, धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है, चलाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित होगा।

Penalty for violation of safety measures for motor cycle drivers and pillion riders-
Whoever drives a motor cycle or causes or allows a motor cycle to be driven in contravention of the provisions of section 128 or the rules or regulations made thereunder shall be punishable with a fine of one thousand rupees and he shall be disqualified for holding licence for a period of three months.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 194C की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B | सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना | MV Act, Section- 194B in hindi | Use of safety belts and the seating of children.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194B, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194B का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -194B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई, सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194B के अनुसार

सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना-

(1) जो कोई, सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा :
परंतु राज्य सरकार, ऐसे परिवहन यानों को, जो खड़े हुए यात्रियों को वहन करते हैं या परिवहन यानों के अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा के लागू होने से अपवर्जित कर सकेगी।
(2) जो कोई, किसी ऐसे मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

Use of safety belts and the seating of children-
(1) Whoever drives a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passengers not wearing seat belts shall be punishable with a fine of one thousand rupees:
Provided that the State Government, may by notification in the Official Gazette, exclude the application of this sub-section to transport vehicles to carry standing passengers or other specified classes of transport vehicles.
(2) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be driven with a child who, not having attained the age of fourteen years, is not secured by a safety belt or a child restraint system shall be punishable with a fine of one thousand rupees.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 194B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A | अधिक यात्रियों का वहन | MV Act, Section- 194A in hindi | Carriage of excess passengers.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -194A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई, किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलवाता है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र में या ऐसे परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तों प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194A के अनुसार

अधिक यात्रियों का वहन-

जो कोई, किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलवाता है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र में या ऐसे परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तों प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है तो वह दो सौ रुपए प्रति अधिक व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा:
परंतु ऐसे मोटर यान को चलने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता है और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है।

Carriage of excess passengers-
Whoever drives a transport vehicle or causes or allows a transport vehicle to be driven while carrying more passengers than is authorised in the registration certificate of such transport vehicle or the permit conditions applicable to such transport vehicle shall be punishable with a fine of two hundred rupees per excess passenger:
Provided that such transport vehicle shall not be allowed to move before the excess passengers are off-loaded and an alternative transport is arranged for such passengers.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 | अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना | MV Act, Section- 194 in hindi | Driving vehicle exceeding permissible weight.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -194 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई किसी मोटर यान को अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, तो वह जुर्माने एवंम् कारावास से दण्डनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 194 के अनुसार

अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना-

(1) जो कोई धारा 113 या धारा 114 या धारा 115 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह [***] [बीस हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए दो हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से], दण्डनीय होगा:
[परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे अधिक भार के हटाए जाने से या ऐसे मोटर यान के नियंत्रण में व्यक्ति द्वारा हटवाए जाने या हटवाए जाने के लिए अनुज्ञात किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।]
(1क) जो कोई किसी मोटर यान को उस समय चलाता है या मोटर यान को चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसा मोटर यान ऐसी रीति में लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग या कोई चीज शरीर की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर निकल जाती है ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे भार के उतराई के लिए प्रभार संदाय करने के दायित्व सहित बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा :
परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे भार को ऐसी रीति में व्यवस्थित किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि शरीर की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर नहीं निकला हुआ है:
परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसे मोटर यान को विशिष्ट भार के वहन को अनुज्ञात करते हुए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दे दी गई है ।]
(2) यान का कोई ड्राइवर जो रुकने से और धारा 114 के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निदेश दिए जाने के पश्चात् यान का भार कराने से इंकार करता है अथवा भार कराने से पूर्व माल को हटाता है या हटवाता है, वह [चालीस हजार रुपए] के जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

Driving vehicle exceeding permissible weight-
(1) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be driven in contravention of the provisions of section 113 or section 114 or section 115 shall be punishable with [***] fine [of twenty thousand rupees and an additional amount of two thousand rupees per tonne of excess load], together with the liability to pay charges for offloading of the excess load :
[Provided that such motor vehicle shall not be allowed to move before such excess load is removed or is caused or allowed to be removed by the person in control of such motor vehicle.]
(1A) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be driven when such motor vehicle is loaded in such a manner that the load or any part thereof or anything extends laterally beyond the side of the body or to the front or to the rear or in height beyond the permissible limit shall be punishable with a fine of twenty thousand rupees, together with the liability to pay charges for offloading of such load:
Provided that such motor vehicle shall not be allowed to move before such load is arranged in a manner such that there is no extension of the load laterally beyond the side of the body or to the front or to the rear or in height beyond the permissible limit:
Provided further that nothing in this sub-section shall apply when such motor vehicle has been given an exemption by the competent authority authorised in this behalf, by the State Government or the Central Government, allowing the carriage of a particular load;
(2) Any driver of a vehicle who refuses to stop and submit his vehicle to weighing after being directed to do so by an officer authorised in this behalf under section 114 or removes or causes the removal of the load or part of it prior to weighing shall be punishable with fine [of forty thousand rupees.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 194 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 193 | बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं के लिए दण्ड | MV Act, Section- 193 in hindi | Punishment of agents, canvassers and aggregators without proper authority.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 193 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 193, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 193 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -193 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा वह प्रथम अपराध के लिए [एक हजार रुपए के] जुर्माने से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 193 के अनुसार

बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं के लिए दण्ड-

(1) जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा वह प्रथम अपराध के लिए [एक हजार रुपए के] जुर्माने से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या दो हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।
(2) जो कोई धारा 93 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक किंतु पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा।
(3) जो कोई, एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते समय, धारा 93 की उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्त का उल्लंघन करता है जो राज्य सरकार द्वारा तात्विक शर्त के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं है, पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

Punishment of agents, canvassers and aggregators without proper authority-
(1) Whoever engages himself as an agent or canvasser in contravention of the provisions of section 93 or of any rules made thereunder shall be punishable for the first offence with fine [of one thousand rupees] and for any second or subsequent offence with imprisonment which may extend to six months, or with fine [of two thousand rupees], or with both.
(2) Whoever engages himself as an aggregator in contravention of the provisions of section 93 or of any rules made thereunder shall be punishable with fine upto one lakh rupees but shall not be less than twenty-five thousand rupees.
(3) Whoever, while operating as an aggregator contravenes a condition of the licence granted under sub-section (4) of section 93, not designated by the State Government as a material condition, shall be punishable with fine of five thousand rupees.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 193 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192A | परमिट के बिना यान का उपयोग | MV Act, Section- 192A in hindi | Using vehicle without permit.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 192A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 192A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -192A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन किसी मोटर यान को बिना परमिट के उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा, अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, तो वह अपराध के लिए कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 192A के अनुसार

परमिट के बिना यान का उपयोग-

(1) जो कोई धारा 66 की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में अथवा ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा, अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए [ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और] [दस हजार रुपए के] जुर्माने से, तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु [छह मास] से कम नहीं होगी, या [दस हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा:
परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई लघुतर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।
(2) इस धारा की कोई बात आयात के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए, जो रोग से या क्षति से ग्रस्त है या मरम्मत के लिए सामग्री के या कष्ट निवारण के लिए खाद्य या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय प्रदायों के परिवहन के लिए मोटर यान के उपयोग के संबंध में लागू नहीं होगी :
परन्तु यह तब जब कि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग की तारीख से सात दिन के भीतर दे दे।
(3) वह न्यायालय, जिसमें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध की बाबत किसी दोषसिद्धि की अपील होती है, निचले न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा कि उस दोषसिद्धि के विरुद्ध, जिसके संबंध में ऐसा आदेश किया गया था, कोई अपील नहीं होती है।

Using vehicle without permit-
(1) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be used in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 66 or in contravention of any condition of a permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be used, shall be punishable for the first offence with [imprisonment for a term which may extend to six months and] a fine [of ten thousand rupees] and for any subsequent offence with imprisonment which may extend to one year but shall not be less than [six months] or with fine [of ten thousand rupees] or with both :
Provided that the court may for reasons to be recorded, impose a lesser punishment.
(2) Nothing in this section shall apply to the use of a motor vehicle in an emergency for the conveyance of persons suffering from sickness or injury or for the transport of materials for repair or for the transport of food or materials to relieve distress or of medical supplies for a like purpose :
Provided that the person using the vehicle reports about the same to the Regional Transport Authority within seven days from the date of such use.
(3) The court to which an appeal lies from any conviction in respect of an offence of the nature specified in sub-section (1), may set aside or vary any order made by the court below, notwithstanding that no appeal lies against the conviction in connection with which such order was made.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 192A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।